न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कंडाघाट डॉ.पुष्प लता की अदालत ने आठ साल पुराने मामले में दोषी पाते हुए भाजपा नेता तरसेम भारती और पोकलेन चालक हेमराज को 18-18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।दोनों को 5,000-5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।इस मामले की पैरवी सरकार की ओर से सहायक जिला न्यायवादी कंडाघाट प्रशांत सिंह नेगी व गौरव अग्निहोत्री ने की। 15 अक्तूबर 2014 को कशमाड़ी में एक महिला का देहांत हो गया था और उसका अंतिम संस्कार करने गांव के लोग हालडु नाला में सुबह 10:15 बजे ले गए।हालडु नाला के ऊपर ममलीग की तरफ जाने वाली सड़क के साथ पहाड़ी में तरसेम ने पोकलेन से पत्थरों को निकालने का काम लगाया था। इस बीच अंतिम संस्कार के लिए जा रहे लोगों ने पोकलेन चालक को कुछ देर के लिए काम रोकने को कहा, लेकिन वह नहीं रुका और बड़े-बड़े पत्थर नीचे आ गिरे।इसमें दो लोगों नीलेश व परमानंद की पत्थरों के नीचे आने से मौत हो गई,जबकि दो लोग घायल हो गए।पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद कोर्ट में दोषियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की।सभी गवाहों के बयान को पुख्ता पाते हुए अदालत ने दोषियों को यह कड़ी सजा सुनाई है।

उधर टिकट की दौड़ में है तरसेम भारती।
भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तरसेम भारती सोलन विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दौड़ में है।

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