
बिलासपुर जिला कोर्ट के बाहर दिन-दिहाड़े एक युवक पर गोलियां चलाने से जुड़े मामले में पुरंजन ठाकुर को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है।प्रार्थी द्वारा अग्रिम जमानत को लेकर दायर याचिका को न्यायाधीश संदीप शर्मा ने उसके आग्रह पर वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी।अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष रखे तथ्यों के अनुसार गत 20 जून को बिलासपुर जिला कोर्ट के बाहर दिन-दिहाड़े एक युवक पर पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के बेटे पुरंजन ठाकुर के कहने पर गोलियां चलाई गईं।पुलिस ने मामले की जांच के बाद इस बात की पुष्टि की थी।जांच के दौरान भी गोलीकांड के मुख्य आरोपी शूटर सन्नी गिल ने बताया था कि पुरंजन ने ही सारी साजिश रची थी।प्रार्थी पर हत्या के प्रयास के साथ-साथ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।आरोपी याचिका वापस लेने के बाद पुलिस के समक्ष जल्द ही आत्मसमर्पण कर सकता है।
