Himachal Pradesh हाईकोर्ट ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ददाहू के खेल मैदान में श्री रेणुका जी अंतर्राष्ट्रीय मेले को आयोजित करने की इजाजत देने से इंकार कर दिया है।हाईकोर्ट ने जिलाधीश सिरमौर के आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि यह अदालत आम नागरिकों और सरकार के बीच भेदभाव नहीं कर सकती।कोर्ट पहले भी निजी संस्थाओं को इस तरह के आयोजनों की इजाजत देने से इंकार कर चुका है।कोर्ट ने कहा कि जब सरकार ने वर्ष 2017 में खुद ही कोर्ट में कहा था कि वह भविष्य में स्कूल के खेल मैदानों में गैर-शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन नहीं करेगी तो अब डीसी सिरमौर द्वारा श्री रेणुका जी अंतर्राष्ट्रीय मेले के आयोजन हेतु स्कूल खेल मैदान की मांग न्यायोचित नहीं है।कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों के परिसरों में गैर-संस्थागत कार्यक्रमों के आयोजनों पर लगाई गई रोक को पुन: दोहराते हुए कहा कि स्कूलों में निजी कार्यक्रमों के आयोजनों पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा।कोर्ट के आदेशानुसार शैक्षणिक परिसरों चाहे वे प्राथमिक,उच्च,उच्चतर और काॅलेज स्तर के हों,में गैर-शैक्षणिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगा रखी है।हाईकोर्ट ने जनहित याचिका में शैक्षणिक संस्थानों में शांतिमय व स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जिलाधीशों,पुलिस अधीक्षकों,उपमंडल दंडाधिकारियों और प्रधानाचार्यों को ये आदेश दे रखे हैं।उन्हें यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि शिक्षण संस्थानों में अनुशासन बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाएं और हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाए।न्यायालय ने यह भी आदेश दिए हुए हैं कि प्रदेश के सभी छोटे-बड़े शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी संगठनों,स्थानीय निवासियों अथवा निजी संगठनों के किसी भी तरह के गैर-संस्थागत कार्यक्रमों के आयोजन की इजाजत न दी जाए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *