
अंतिम मतदाता सूची में यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम शामिल नहीं है,तो वह अभी भी अपना नाम शामिल करने को आवेदन कर सकते हैं,चुनाव का शेड्यूल जारी होने तक पात्र लोग मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।मतदाता सूची में नाम शामिल करने को लेकर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर दोहरी प्रति में दो रुपए का शुल्क अदा कर निर्वाचन का कार्यक्रम जारी होने तक आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति का नाम नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम की मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है,तो वह मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित करने हेतु संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी एवं उपमंडल अधिकारी के कार्यालय में निर्वाचन का कार्यक्रम जारी होने तक निर्धारित प्ररूप पर दोहरी प्रति में 50 रुपए का शुल्क अदा कर आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मतदाता सूचियां अपलोड कर दी गई हैं।मतदाता सूची में अपना नाम आयोग की वेबसाइट तथा वोटर सारथी ऐप के माध्यम से जांच कर सकते हैं।

पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश की 3577 ग्राम पंचायतों में से 3548 पंचायतों एवं 70 शहरी निकायों की मतदाता सूचियां तैयार कर ली गई हैं।प्रदेश की 29 पंचायतों की मतदाता सूची तैयार की जानी है,जो पहली दिसंबर तक तैयार कर ली जाएगी।जो व्यक्ति पहली अक्तूबर,2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं,वे मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए योग्य हैं।यदि अंतिम मतदाता सूची में किसी पात्र व्यक्ति का नाम सम्मिलित नहीं,है तो वह अभी भी अपना नाम शामिल करने हेतु संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर दोहरी प्रति का शुल्क अदा कर निर्वाचन का कार्यक्रम जारी होने तक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
