प्रदेश सरकार ने राज्य में दिहाड़ी बढ़ाने को लेकर जारी अधिसूचना मंगलवार को राजपत्र में प्रकाशित की है।बढ़ी हुई दिहाड़ी एक अप्रैल 2024 से मिलेगी।इसके तहत राज्य में अब न्यूनतम दिहाड़ी बढ़ाकर 400 रुपए हो गई है।अधिसूचना के तहत अकुशल कामगारों को 400 रुपए,अर्द्धकुशल को 425 रुपए,कुशल कामगारों को 464 रुपए,उच्च कुशल कामगारों को 553 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। इसके अलावा लिपिक व गैर-तकनीकी पर्यवेक्षण स्टाफ को 464 रुपए दिहाड़ी मिलेगी।इसके अतिरिक्त मोटर परिवहन के तहत सहायक इलैक्ट्रीशियन,सहायक मैकेनिक व सहायक फिटर जैसे अर्द्धकुशल कामगारों को 415 रुपए प्रतिदिन,हैड मैकेनिक,हैड इलैक्ट्रीशियन,गैरिज सुपरवाइजर को 503 रुपए प्रतिदिन और जनरल स्टाफ क्लैरिकल में ग्रुप ए को 453 रुपए प्रतिदिन,ग्रुप बी को 477 रुपए प्रतिदिन और ग्रुप सी को 562 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी।

जारी की गई अधिसूचना में साफ किया गया है कि बढ़ी हुई मिनिमम वेजिज में महिला और पुरुष की दिहाड़ी में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है।जारी की गई अधिसूचना में शैड्यूल ट्राइब एरिया में सामान्य से 25 प्रतिशत ज्यादा न्यूनतम दिहाड़ी मिलेगी।ड्राइवर को 508 रुपए प्रतिदिन और कंडक्टर को 464 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी।इसके अलावा क्लीनर कम कंडक्टर को 434 रुपए और पार्ट टाइम बुकिंग क्लर्कक की दिहाड़ी 278 रुपए प्रतिदिन की गई है।दुकानों एवं वाणिज्य संस्थानों में उन अकुशल कर्मचारियों को 400 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी,जिनको कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है और जिनको भोजन,चाय व संयुक्त आवास सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है,उस अकुशल कर्मचारी को 371 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी।

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