
बड़सर से पूर्व विधायक इंद्रदत्त लखनपाल को नगर निगम शिमला ने अवैध निर्माण मामले में नोटिस जारी किया है। इसके तहत आज नगर निगम आयुक्त कोर्ट में मामले की सुनवाई की जानी है।नोटिस के तहत इंद्रदत्त लखनपाल को कोर्ट की सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के आदेश दिए गए हैं।नोटिस में व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं रहने की स्थिति में एक तरफा कार्रवाई का जिक्र किया गया है।इंद्रदत्त लखनपाल का नगर निगम के कच्चीघाटी वार्ड के तहत तारादेवी में मकान है।नगर निगम ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 कर धारा 253 के तहत यह नोटिस जारी किया है।मामला वर्ष 2015 का बताया जा रहा है।निगम आयुक्त कोर्ट में अवैध निर्माण को लेकर यह मामला चला आ रहा है।इस मामले को लेकर बीते 4 नवम्बर,2023 को कोर्ट में सुनवाई हुई थी,इसके बाद 30 दिसम्बर,2023 को इस पर दोबारा से सुनवाई की गई थी।इसी के तहत अब आज आयुक्त कोर्ट में सुबह 10 बजे से अवैध निर्माण मामले पर सुनवाई की जानी है।नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री की कोर्ट में आज विधायक को अवैध निर्माण को लेकर अपना पक्ष रखना होगा,इसके बाद कोर्ट इस पर फैसला लेगा।नगर निगम की वास्तुकार शाखा की ओर से यह नोटिस जारी किया गया है।
