सरकार ने स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 6 माह की एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया है।इसके तहत यदि कोई बच्चा शैक्षणिक सत्र शुरू होने के समय साढ़े 5 वर्ष की आयु का होता है तो उसको स्कूल में प्रवेश मिल जाएगा।प्रदेश के 10 विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने को भी मंजूरी प्रदान की गई है।यह स्कूल ज्वालामुखी के लाहड़ू,नादौन के अमलेहड़,नगरोटा बगवां के रनहून,गगरेट के संघाई,बड़सर के खोदरा,ज्वाली के थानगर, जयसिंहपुर के सोल बनेड़,घुमारवीं के हटवाऊ,भोरंज के करहा और शिमला के सरस्वतीनगर में खोले जाएंगे।बैठक में हिमाचल प्रदेश बाल विवाह निषेध विधेयक,2024 को मंजूरी प्रदान की गई।इसके आधार पर लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करना है।

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