
Supreme court से जेबीटी को राहत मिल गई है।जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने जेबीटी के पदों पर भर्ती के लिए एनसीटीईकी ओर से जारी आदेशों को रद्द कर दिया है,ऐसे में अब साफ हो गया है कि प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए जेबीटी और डीएलएड प्रशिक्षुओं को ही रखा जाएगा।हालांकि पूर्व में नैशनल काऊंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्रीधारकों को पात्र ठहराया था।इसके बाद से हिमाचल सहित कई अन्य राज्यों में जेबीटी व डीएलएड प्रशिक्षुओं ने इसका विरोध किया।इसके बाद यह मामला कोर्ट पहुंचा।हालांकि हाईकोर्ट से भी शिक्षकों को राहत मिली थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस भर्ती में जेबीटी को राहत दी है।इस बीच प्रदेश में बैचवाइज कोटे से कई बीएड डिग्रीधारकों को जेबीटी पदों पर कंडीशनल नौकरी दी गई है।ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद इनकी नौकरी पर गाज गिर सकती है।हालांकि अभी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट की जजमैंट आने के बाद ही इसमें आगे कोई निर्देश जारी किए जाएंगे।गौर हो कि वर्ष 2019 से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था,जिस पर अब फैसला सुनाया गया है।जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।मामले के कोर्ट में होने से पिछले कई वर्षों से प्रदेश में जेबीटी की भर्ती नहीं हो पा रही थी।इस कारण प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में जेबीटी के लगभग 4 हजार पद खाली हैं।हालांकि सरकार ने स्कूलों में जेबीटी के 2500 पदों को भरने की स्वीकृति दी है।अब विभाग इस भर्ती को शुरू कर पाएंगे।
