Supreme Court ने मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली सजा के निलंबन की याचिका पर सुनवाई की,इस दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी के विरोध में दलीलें दे रहे शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी से पूछा कि अदालत ने अधिकतम सजा देने के क्या ग्राउंड दिए हैं,कम सजा भी तो दी जा सकती थी,उससे संसदीय क्षेत्र की जनता का अधिकार भी बरकरार रहता,इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई सजा के फैसले पर रोक लगा दी है,जब तक अपील लंबित रहेगी,तब तक सजा पर रोक बरकरार रहेगी,कोर्ट के इस आदेश के साथ ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी बहाल हो गई है,अब वे संसद सत्र में भी हिस्सा ले सकेंगे,वहीं कोर्ट का फैसला आने के बाद राहुल गांधी अब दोपहर तीन बजे पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे।

“आदेश में नहीं बताया,अधिकतम सजा की जरूरत क्यों”
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी सही नहीं थी,उनका बयान ठीक नहीं था,पब्लिक लाइफ में इस पर सतर्क रहना चहिए,वहीं कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने अपने आदेश में यह साफ नहीं किया कि अधिकतम सजा की जरूरत क्यों थी? जज को अधिकतम सजा की वजह साफ करनी चाहिए थी,ये मामला असंज्ञेय कैटेगरी में आता है,सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों अदालतों ने बड़े पैमाने पर पन्ने लिखे हैं,लेकिन राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों दी,इस पहलू पर विचार नहीं किया गया।

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