हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी माैत मामले की जांच हिमाचल हाईकोर्ट ने सीबीआई को साैंपने के आदेश पारित किए हैं।आज सुबह न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।अदालत ने आदेश दिए कि सीबीआई जांच टीम में हिमाचल कैडर का कोई भी अधिकारी शामिल नहीं होगा।अदालन ने मामले में एसीएस और डीजीपी की ओर से तैयार रिपोर्ट की जांच के बाद मामला सीबीआई को साैंपने के आदेश जारी किए हैं।

अदालत ने मामले में शिमला पुलिस को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि शिमला पुलिस दो माह बीत जाने पर भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची।एसीएस और डीजीपी की रिपोर्ट में पावर कॉरपोरेशन के तत्कालीन प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा,निलंबित निदेशक देशराज पर गंभीर आरोप लगे हैं।कोर्ट ने डीजीपी,एसपी शिमला और एसीएस ओंकार शर्मा की जांच रिपोर्ट पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की जांच सीबीआई को देने पर फैसला सुरक्षित रखा था जिसपर आज फैसला सुनाते हुए मामले को सीबीआई को साैंपने का आदेश दिया।

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