
शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण काे लेकर उपजे विवाद के बाद जिला प्रशासन काफी सतर्क हो गया है।संजौली क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने जानकारी दी कि संजौली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत 11 सितम्बर को आज सुबह 7 बजे से रात 11:59 बजे तक पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।इसके अलावा इस दौरान किसी भी प्रकार के हथियार जैसे लाठी,तलवार,गंडासा,भाला और अन्य खतरनाक व ज्वलनशील पदार्थों को लेकर चलने पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है।ये आदेश नवबहार चौक से ढली टनल के ईस्टर्न पोर्टल,आईजीएमसी से संजौली चौक,संजौली चौक से चलौंठी और ढली (वाया संजौली चलौंठी जंक्शन) क्षेत्र में प्रभावी रहेंगे।जिला दंडाधिकारी ने कहा कि इन प्रतिबंधों के बावजूद क्षेत्र में सामान्य जनजीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और सभी आवश्यक सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी।इस दौरान स्कूल,कार्यालय और बाजार पूरी तरह से खुले रहेंगे।लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए प्रशासन ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं।संजौली क्षेत्र में बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन,नारेबाजी या भूख हड़ताल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।इसके अलावा अस्पताल, कोर्ट,शिक्षण संस्थान और सार्वजनिक स्थानों पर लाऊडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी,साथ ही सांप्रदायिक,राष्ट्र या राज्य विरोधी भाषण,नारे,दीवार लेखन और पोस्टर लगाने पर भी सख्त प्रतिबंध होगा।
